एनएसई फोन टैपिंग मामला: दिल्ली हाई कोर्ट (दिल्ली हाई कोर्ट) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) की पूर्व एमडी रही चित्र रामकृष्ण (चित्रा रामकृष्ण) को जमानत दे दी है। गुरुवार को कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एंप्लॉयज के गैर-कानूनी तरीके से फोन टैपिंग और स्नूपिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये जमानत दी है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई है। चित्रा रामकृष्ण को पिछले साल 14 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था जिसमें उन्हें जमानत मिली है। ईडी ने जमानत देने का विरोध भी किया। ईडी ने कहा चित्र रामकृष्णा इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है।
ईडी के अनुसार फोन टैपिंग का मामला 2009 से 2017 के बीच का है जब एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण, संदिग्ध कार्यालय प्रेसीडेंट रेडी वाराणसी और हेड प्रीमाइसेस महेश हल्दीपुर और कुछ और लोगों ने ऐसे और उनके एम्प्लॉयज के खिलाफ धोखाधड़ी की साजिश रची थी। इन लोगों ने उनमें से एक पर साइबर डैमेज के आस-पास के कर्मचारियों के फोन टैपिंग करने के लिए उनमें से सात हायर किए थे। चरित्र रामकृष्ण ने जमानत की मांग करने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं होता है साथ ही जो आरोप लगाए गए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं आते हैं।
चित्र रामकृष्ण 2009 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ज्वाइंट एमडी बनाई गई थी और 31 मार्च 2013 तक वो इस पद पर बनी रही। बाद में उन्हें एक अप्रैल 2013 से एमडी और सीईओ बनाया गया और दिसंबर 2016 तक इस पद पर बने रहे। इससे पहले राष्ट्रीय शेयर परिवर्तन के को-लोकेशन मामले में सीबीआई ने चित्र रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था जिसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2022 में ही इस मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।
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