मुसरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI की कार्रवाई: भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) से जुड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। RBI ने शुक्रवार को एक बार फिर से विभिन्न साइट्स पर बड़ी कार्रवाई की है। अब आरबीआई (आरबीआई) ने मुसिरी अर्बन को- जिम्मेदार बैंक लिमिटेड (मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) पर पाबंदिया लगाने की बात कही है। इस प्रतिबंध के तहत बैंक से अब ग्राहकों की नकद निकासी की सीमा को कम कर दिया गया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि इस बैंक पर ये पाबंदी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखकर झकझोर रही है। जानिए आरबीआई ने इस बारे में और क्या कहा है।
ग्राहक 5 हजार तक की निकासी कर सकता है
आरबीआई ने सागर दुर्घटना को सभी बैंक सेव या चालू खाते या किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 5,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने पर रोक दिया है। यानी अब 5 हजार से कम रुपये भी निकाले जा सकते हैं. RBI ने आज 3 मार्च 2023 (शुक्रवार) को मुसिरी अर्बन को-लेखा बैंक लिमिटेड पर वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबंध लगाया है।
ये काम नहीं हो सकता
आरबीआई की तरफ से बैंक पर अलग-अलग स्कीम, बैंक किसी को किसी भी तरह का लोन नहीं। कोई भी इस बैंक में निवेश नहीं कर सकता है। साथ ही बैंक रुपयों के कर्ज से संबंधित किसी भी देयता को वह नहीं कर सकता है। साथ ही किसी नए जमा की स्वीकृति या किसी भी भुगतान के लिए सहमति नहीं हो सकती है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि यह बैंक किसी के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकता है। इस बैंक के पास किसी संपत्ति या संपत्ति को बेचने और स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है।
रद्द नहीं हुआ बैंकिंग लाइसेंस
दस्तावेजों के साथ जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि आरबीआई द्वारा इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक अजीब बैंकिंग कार्यों को जारी रख सकता है। रिजर्व बैंकों के नियमों के आधार पर इन निर्देशों में संशोधन पर विचार किया जा सकता है। आरबीआई ने सागर दुर्घटना को सभी बैंक या चालू खाते या किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से 5,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी है।
ग्राहकों के पैसे का क्या होगा
आरबीआई के अनुसार, डीआईसीजीसी अधिनियम (संशोधन) 2021 की धारा 18ए के तहत पात्र जमाकर्ता सागर बीमा और क्रेडिट निगम से 5 लाख रुपये तक जाम पर बीमा क्लेम कर सकते हैं।
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