ITR and GST filing Deadline: अगर आपने भी अभी तक अपना जीएसटी एनुअल रिटर्न (GST Annual Return) और आईटीआर दाखिल (ITR Filing) नहीं किया है तो ये खबर एक बार जरूर आपको पढ़ लेनी चाहिए. मालूम हो कि GST और ITR भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 आज है. इस साल 2022 में टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया काफी आसान रही है. वहीं देश में कुछ इनकम टैक्सपेयर्स ने जीएसटी और आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है.
जुर्माने के साथ होगा जमा
मालूम हो कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कारोबारियों को जीएसटी एनुअल रिटर्न दाखिल करने की 31 दिसंबर 2022 आखिरी मौका था. वित्त वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ रुपये टर्नओवर वाली कंपनियों से उम्मीद जाहिए की गई है कि इन संस्थाओं ने GSTR-9 फार्म और सेल्फ-सर्टिफाइड रिकांसिलेशन स्टेटमेंट के रूप में GSTR 9C फार्म दाखिल कर दिया होगा जो नहीं कर पाएं हैं उन्हें जुर्माने के तौर पर लेट फीस भरना पड़ेगा.
जानिए किसके लिए थी डेडलाइन
एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए लोग बीलेटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किए हैं उन इनकम टैक्सपेयर के लिए 31 दिसंबर 2022 आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख थी. अगर कोई इनकम टैक्सपेयर पहले ही ओरिजनल रिटर्न दाखिल कर चुका है तो उन्हें लेट फीस के साथ बीलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जमा करनी थी.
अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग
मीडिया सूत्रों के अनुसार, देश के कुछ कारोबारियों ने रिटर्न फाइलिंग की समय सीमा कम से कम 1 से 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है. इस बारे में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन ने पत्र लिखकर GSTR 9, GSTR 9C और नॉन-ऑडिट कैटेगरी के कारोबारियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 करने की मांग की है.
ये भी पढ़ें-
RBI Governor: RBI लेकर आ रहा है ये नई तकनीक, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया- क्या है नया प्लान