आधार कार्ड अपडेट: आजकल के समय में भारत में बिना आधार कार्ड (आधार कार्ड) के बिना किसी काम को सेटलमेंट करना बहुत मुश्किल है। बच्चों के स्कूल, कॉलेज में डाटा लेकर, यात्रा करने के दौरान, बैंक खाता खोलने से लेकर संपत्ति लेने तक सभी काम के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता है। देश में लगभग हर सरकारी योजना (सरकारी योजना) का लाभ उठाने के लिए भी आधार कार्ड की आवश्यकता है। ऐसे में आधार में दर्ज सभी विवरणों को अपडेट करना बहुत जरूरी है।
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई देश के सभी नागरिकों को आसानी से आधार अपडेट करने की सुविधा देती है। आप नाम, तारीख का बर्थ, लिंग, पता, पंजीकृत मोबाइल नंबर आदि जैसी कोई भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। मगर आपको क्या पता है कि जानकारी में सुधार करने की भी सीमा यूआईडीएआई ने तय कर रखी है। आइए जानते हैं इसके बारे में-
प्रत्येक नागरिक को केवल एक बार आधार मिलता है
आपको बता दें कि यूआईडीएआई हर नागरिक का केवल एक बार आधार कार्ड जारी करता है। यूआईडीएआई पांच साल से कम उम्र के बच्चों का भी आधार जारी करता है। इस तरह के आधार कार्ड को ब्लू आधार कार्ड कहते हैं। इसमें बच्चे की जैविक जानकारी नहीं डाली जाती है जिससे बच्चे की 5 साल की उम्र पूरी करने के बाद अपडेट विवरण तैयार किया जा सकता है। ध्यान रखें कि एक व्यक्ति का दो आधार नहीं बन सकता है।
जानें जानकारी में कितने बार बदल सकते हैं नाम-
आधार कार्ड के अनुसार धारक एक निश्चित सीमा तक ही अपना नाम आधार कार्ड में सूचित कर सकते हैं। आधार कार्ड उपयोगकर्ता केवल दो बार ही अपने नाम को आधार में अपडेट करा सकते हैं। इसके साथ ही आप केवल एक बार ही अपनी बर्थ ऑफ बर्थ को अपडेट करवा सकते हैं। वहीं लिंग आप केवल एक बार अपडेट कर सकते हैं।
आधार में बदलाव के लिए ये दस्तावेज़ चाहिए-
आधार में बदलाव के लिए आपको पासपोर्ट (पासपोर्ट), बैंक या पासबुक (पासबुक), पैन कार्ड (पैन कार्ड), पोस्ट ऑफिस अकाउंट टैग (पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट), राशन कार्ड (राशन कार्ड), वोटर आईडी (वोटर आईडी) , ड्राइविंग लाइसेंस (ड्राइविंग लाइसेंस), सरकारी फोटो पहचान पत्र, बिजली बिल पानी का बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, बीमा पॉलिसी (बीमा पॉलिसी) आदि जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता विवरण।
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