केंद्रीय बजट 2023: अगर आपका ब्लूप्रिंट आय 7.50 लाख रुपये है तो आपके लिए वित्त मंत्री निर्मल सीतारामन के बजट का पिटारा सौगात लेकर आया है। अगर आप नया टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं तो आपको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं।
7.50 लाख रुपए के इनकम टैक्स पर नहीं!
नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत वित्त मंत्री ने कहा है कि 7 लाख रुपये तक के आय वालों को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। पहले 5 लाख रुपये तक के आयकर्ताओं को कोई टैक्स नहीं चुकाया था। लेकिन बजट 2023 में किए गए एलन के मुताबिक अब 7 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 2.50 लाख से 5 लाख रुपये के आय पर 5 प्रतिशत दर से 12500 रुपये टैक्स बनता था उस पर सरकार 87ए के रिबेट देती थी। लेकिन अब 7 लाख रुपये के आय पर 25000 रुपये टैक्स बनता है जिस पर रिबेट मिलेगा यानी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ
इसके अलावा नए टैक्स रिजिम में टैक्सयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा। बजट 2023 में सैलरीड और पेंशनर्स को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। यानी अगर किसी की आय 7.50 लाख रुपए है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जो टैक्सपेयर्स सैलरीड या पेंशनभोगी नहीं हैं उन्हें टैक्स देना होगा।
ब्रिग डिडक्शन के टेक्सपीयर्स को फायदा होता है
नए स्टॉक रिजिम के शेयरों में बदलाव करने का मकसद ये है कि पुराने टैक्स रिजिम में जिस टैक्सपेयर्स की सालाना आय 7.5 लाख रुपये से ज्यादा है उसे 50000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक, एनपीएस में 80CC1B के तहत 50,000 रुपये और 80D के तहत 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा टेक्सपेयर्स को होम लोन पर 2 लाख रुपये तक के टेक्स छूट भी मिलती है। माना जा रहा है कि डिडक्शन और छूट के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान होगा।
नए टैक्स रिजीम को आकर्षित करने की कोशिश
वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन ने जब नया टैक्स रिजिम के टैक्स निर्धारण में बदलाव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम नए टैक्स रिजिम को आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि पुराना टैक्स रिजीम उनके लिए ठीक है तो वो उसे अपना सकते हैं।
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