केंद्रीय बजट 2023 : अगर आप जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल (जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल), इंस्पिरेशन गांधी मेमोरियल (इंदिरा गांधी मेमोरियल), राजीव गांधी फाउंडेशन (राजीव गांधी फाउंडेशन) को डोनेशन देकर आयकर (इनकम टैक्स) में छूट लेना चाहते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन (केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) ने बजट (बजट 2023-24) में इन तीनों फाउंडेशनों को दान देने पर कार्रवाई का लाभ लेने के दायरे से बाहर कर दिया है। अब इन फाउंडेशन को दान देने पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
दान देने का लाभ नहीं मिलेगा
बजट प्रस्ताव के अनुसार जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, राजीव गांधी फाउंडेशन को दान देने पर आयकर टैक्स की 80जी छूट से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इनकम टैक्स कानून के 80जी के तहत अगर कोई इन शेयरधारकों को दान देता है तो टैक्सपेयर्स इस दान पर डिडक्शन को लेकर किसी व्यक्ति को टैक्स बचा सकते हैं।
जानिए क्या है बदलाव
जल अधिनियम की धारा 80G की उप-धारा (2), सूची में शामिल की गई है। जिसमें पिछले साल किसी ने भी भुगतान की राशि 50 प्रतिशत/100 प्रतिशत की सीमा तक शॉट के रूप में चुकाई होगी। इसमें कुछ लोगों के नाम के साथ केवल ये 3 सस्थाएं शामिल हैं। इस तरह के धन को हटाने के लिए, अधिनियम की धारा 80 जी की उप-धारा (2) के खंड (ए) के उप-खंड (ii), (iii) और (iiid) को अर्थात छूट को छोड़ने का प्रस्ताव रखा है।
यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा
राजीव गांधी प्रतिष्ठान, जिसके संबंध में घोषणा पत्र 21 जून, 1991 को नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा। यह संशोधन वर्ष 2024-25 और उसके बाद के संबंधों में लागू होगा। सरल हो कि राष्ट्रीय समिति द्वारा 17 अगस्त, 1964 को अपनी बैठक में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड इंग्रा. गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसके संबंध में घोषणा पत्र 21 फरवरी, 1985 को नई दिल्ली में पंजीकृत किया गया था।
ये भी पढ़ें- Hiring In USA:अमेरिका में मंदी की आशंका के बीच 5 लाख से अधिक लोगों को नई नौकरी मिली






















