आयकर नियम: देश में लंबे समय से टैक्सपेयर्स (टैक्सपेयर्स) को इंतजार है कि सरकार उन्हें टैक्स में छूट (टैक्स रिबेट) देगी। ऐसे में बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मल सीतारामन (वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण) ने टैक्सपेयर्स की इस मांग को पूरी तरह से करते हुए 7 लाख से कम आय वालों को आयकर टैक्स (आयकर स्लैब) के दायरे से बाहर कर दिया है। वित्त मंत्री ने संसद में ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति नया टैक्स रिजीम को अपनाता है तो ऐसी स्थिति में 7 लाख रुपये तक एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने साल 2020 के बजट में नया टैक्स रिजीम पेश किया था। आइए सबसे पहले जानते हैं कि दोनों रिजीम में क्या फर्क है-
नया और पुराना टैक्स रिजीम में क्या है फर्क?
बता दें नया टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय पर आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे में 25,000 रुपये टैक्स सरकार रिबेट देती है। नया आयकर रिजीम (नई कर व्यवस्था) के हिसाब से अब 3 लाख रुपये तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख वाले अटक में 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये के अनुमान पर 10 सेंट, 9 से 12 लाख रुपये तक के अटके पर 15 सेंट, 12 से 15 लाख रुपये तक के अनुमान पर 20 सेंट और 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% आयकर टैक्स होगा।
ओल्ड टैक्स रिजीम (ओल्ड टैक्स रिजीम) के हिसाब से 5 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि 12,500 रुपये तक टैक्स छूट का फायदा मिलता है। पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से अब 3 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 6 लाख वाले अटक में 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये के अटकलों पर 10 सेंट, 9 से 12 लाख रुपये तक के शटर पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के अनुमान पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत आयकर टैक्स होगा।
दोनों रिजीम में ब्रोकर स्विच कर सकते हैं
ऐसे में नया और पुराना टैक्स रिजीम में आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों के बीच यूजर स्विच कर सकता है? इसका जवाब है कि हां कुछ खास टैक्सेयर हर साल नए और पुराने स्टॉक रिजीम को स्विच कर सकते हैं। ऐसा जॉबपेशा व्यक्ति, किराए से होने वाली कमाई करने वाले व्यक्ति हर बार टैक्स निर्धारण में बदलाव कर सकते हैं। वहीं बिजनेस के तहत होने वाले आय यानी बिजनेसमैन एक बार टैक्स रिजीम स्विच करने के बाद पुरानी रिजीम में वापस नहीं लौट सकते हैं।
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