एमएसएमई को बड़ी राहत: माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज (सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम) को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना काल के लिए एमएसएमई को वित्त मंत्रालय की तरफ से ये राहत देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के असंभावित डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी मंत्रालयों के समझौते से आदेश जारी कर कोरोना काल के दौरान अनुबंध पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि एमएसएमई की ज़ब्त की गई अपनी जमा राशि को वापस लौटाने का आदेश दिया है।
वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन ने 2023-24 के लिए पेश किए आम बजट के दौरान अपने बजट भाषण में विवाद से विश्वास के ये राहत देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि, कोविड-19 समयकाल के दौरान अनुबंध पूरा नहीं कर पाने के कारण एमएसएमई की बोली की राशि या देनदारियों को सरकार और सरकारी कार्रवाइयों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है जिसमें एमएसएमई को 95 प्रतिशत राशि शामिल है को वापस कर दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को बड़ा फायदा होगा।
सरकार ने COVID-19 अवधि के लिए MSMEs को बड़ी राहत दी; केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित वादे को पूरा किया।
और पढ़ें ➡️ https://t.co/EgBaGbAFfQ
![]()
(1/2) pic.twitter.com/n8lX1ta1Iz
– वित्त मंत्रालय (@FinMinIndia) फरवरी 6, 2023
वित्त मंत्री के बजट भाषण के पांच दिन बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी मंत्रालयों और सरकारी समझौतों से एमएसएमई की ज़ब्त राशि को वापस करने का जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना महामारी के सबसे बड़े संकट का उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। एमएसएमई पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पिछले दो सालों में कोरोना महामारी के चलते एमएसएमई ने जिस तरह का सामना किया वो ध्यान में लाया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक एमएसएमई को राहत देने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। अब सरकार ने अतिरिक्त राहत देने का फैसला किया है। जो इस प्रकार है।
1. ज़ब्त किए गए 95 खाताधारकों को रिफंड किया जाएगा।
2. 19 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच खुले सौदे के लिए एमएमएमई की ओर जाम किए गए बोली की रकम जिसे ज़ब्त कर लिया गया है उसमें से 95 प्रतिशत राशि एमएसएमई को दी जाएगी।
3. ऐसे एमएसएमई से जुड़े हुए बिना किसी डैमेज (लिक्विडेटेड डैमेज) में से भी 95 प्रतिशत की रकम वापस दी जाएगी।
4. अगर कोरोना काल के दौरान संपर्क का काम पूरा नहीं होता है, तो किसी कंपनी द्वारा सरकारी काम से रोके जाने पर उसे वापस ले लिया जाएगा।
5. जो भी रकम एमएसएमई को वापस मिलेगी उस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के जरिए राहत देने की प्रक्रिया को अलग से नोटिफाई किया जाएगा।
ये भी पढ़ें






















