यूपी सोशल मीडिया दिशानिर्देश: अब सोशल मीडिया पर रील बनाना काफी आम हो गया है। हर कोई सोशल मीडिया की दुनिया में फेमस होना चाहता है। लोग फॉलोअर्स और लाइक के पीछे भाग रहे हैं। ज्यादा फॉलोअर्स और लाइक के लिए लोग अलग-अलग तरह की सामग्री क्रिएट कर रहे हैं। आपने कई लोगों को पुलिस की वर्दी में रील बनाते हुए भी देखा होगा।
इस तरह की रील को देखकर सोशल मीडिया के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइन्स में पुलिस को किसी भी तरह का सोशल मीडिया पर रील मेकिंग, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बस में प्रोग्राम का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, इसके साथ ही वर्दी में सोशल मीडिया पर वाद-विवाद या टिप्पणी करना है।
यूपी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की
यूपी पुलिस ने यूपी पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए सख्त सोशल मीडिया अर्जी जारी की है। एडवाइजरी में सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगाने के पीछे ड्यूटी के दौरान निजी तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से समय की बर्बादी की वजह बताई गई है।
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इन चीजों पर भी प्रतिबंध है
सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल से अलग-अलग निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। थाना, पुलिस लाइन, ऑफिस, फोटोग्राफी के लाइव टेलीकास्ट वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर जोर से रोक रहा है। इसके साथ ही किसी पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने, ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर कोचिंग, व्याख्यान, वेबिनार और लाइव को भी माना जाता है।
क्या पुलिस वाले सोशल मीडिया से कमा सकते हैं?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई पर भी रोक लगा दी गई है। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आय पर प्रतिबंध लग जाता है। सोशल मीडिया से सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए खुफिया ऑपरेशन में लगे पुलिसवालों को कहा गया है। गाइडलाइन्स में लिखा है कि वरिष्ठ अधिकारी तभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या कमाई कर सकते हैं।
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