पैन आधार लिंक : हाल ही में, आयकर विभाग ने मार्च 2023 के अंत तक पैन कार्ड धारकों को आधार से लिंक करने के लिए कहा है। अगर होल्डर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई 31 मार्च, 2023 तक पैनिंग और आधार कार्ड को लिंक नहीं करता है तो उसका पैनिंग निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन और आधार को लिंक करने के कई तरीके हैं, लेकिन एसएमएस के जरिए लिंक करना सबसे आसान है। इस तरह से घर बैठे और आधार लिंक हो जाएंगे और आपको कहीं जाना भी नहीं आएगा। आइए एसएमएस के माध्यम से लिंक करने के बारे में जानते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन लिंक करने के बारे में भी समझ सकते हैं।
एसएमएस के आधार पर और पैन कार्ड को कैसे लिंक करें?
अपने फोन में टेक्स्ट मैसेज ऐप ओपन करें।
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अब की-पैड पर UIDPAN (स्पेस) 12-डिजिट का आधार नंबर (स्पेस) 10- डिजिट का पैन नंबर लिखें।
अब इस मैसेज को अपने रजिस्टर्ड नंबर से या तो 567678 या 56161 पर भेज दें।
मैसेज के बाद आपको और पैन कार्ड के लिंकिंग के संबंध में एक कन्फर्म मैसेज आएगा।
पैन-आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
- eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएँ।
- वेबसाइट पर पंजीकरण करें। ध्यान रखें कि आपका पैन या आधार नंबर व्यक्ति की पहचान के रूप में सेट किया जाएगा।
- पोर्टल में आने के लिए अपना व्यक्तिगत पता, पासवर्ड और DOOB का उपयोग करें।
- होमपेज पर दिख रहे लिंक आधार कार्ड पर क्लिक करें
- अब आप अपना पैन नंबर टाइप करें और अपने आधार कार्ड वाले का नाम लिखें।
- सत्यापन करने के लिए कैप्चा टाइप करें।
- आधार और पैन कार्ड का लिंक होने के बाद आपको एक कन्फर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
नोट : अगर आपका पैन और आधार कार्ड की डिटेल मेल नहीं है, तो आपको रिजेक्शन मैसेज मिलेगा। ऐसे में, आप दोनों कार्ड को सही जानकारी के साथ जोड़ने के लिए आपको जिसमें गलत जानकारी है, उसके लिए फिर से आवेदन करना होगा।
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