आकलन वर्ष 2023-24 के लिए अधिसूचित आयकर रिटर्न फॉर्म: वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट वर्ष 2023-24 के लिए न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को नोट कर दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के साथ इनकम टैक्स रिटर्न एकनॉलेजमेंट को भी नोटिफाई किया है। वैसे तो सीबीडीटी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को हमेशा वित्त वर्ष की शुरुआत में नोटिफाई करता रहा है, लेकिन इस बार वित्त वर्ष शुरू होने से पहले ही नोटिफाई कर दिया गया है।
कॉमन आई फॉर्म नहीं आया
हालांकि इस बार यह उम्मीद की जा रही थी कि सीबीडीटी इस साल रिटर्न रिटर्न दाखिल करने के लिए कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न जारी कर सकता है। वित्त मंत्री निर्बला सीतारामन ने भी एक फरवरी 2023 को बजट पेश करते हुए सभी टैक्सपेयर्स के लिए कॉमन टैक्स रिटर्न फॉर्म का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि आयकर विभाग की हमेशा कोशिश रहती है कि टैक्सपेयर्स सातों सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ और अनुपालन को आसान और आसानी से बना लें। वित्त मंत्री ने कहा था कि वो इसमें और भी सुधार देखना चाहते हैं इसलिए टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए नेक्स्ट जेनरेशन कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को रोलआउट किया जाएगा। हालांकि आगमन वाले आकलन वर्ष से इसे जारी नहीं किया जा रहा है।
आपको बता दें कि अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर्स के लिए 7 तरह के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म होते हैं। आयकर विभाग ने फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 5 को नोटिफाई किया है। इन सिमित फॉर्म के जरिए टैक्सपेयर्स एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फील करेंगे।
किनके लिए आईटीआर फॉर्म नंबर -1 है
इनकम टैक्स रिटर्न नंबर फर्म टेक्सपर्स के लिए सन ब्लूप्रिंट आय 50 लाख रुपये तक है। उनकी आय का इतना पेंशन के अलावा एक घर की संपत्ति से आय हो। इसके अलावा, वेज से होने वाला आय और डिविडेंड आय और कृषि से बिक्री 5,000 रुपये तक आय वाले लोग भी मैं फॉर्म के माध्यम से एक रिटर्न भर सकते हैं।
किनके लिए एक समग्र प्रपत्र संख्या -2 है
अगर म्युचुअल फंड, स्टॉक या फिर अचल शेयर की बिक्री से कैपिटल गेन का लाभ होता है या एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है तो ऐसे टैक्सपेयर्स को संबद्धता -2 अपनाना होगा। हालांकि, आई डील – 2 से वे लोग आपस में नहीं जुड़ सकते हैं जिनमें व्यवसाय या कम्युनिटी का लाभ होता है।
कौन भर सकता है नंबर फॉर्म – 3
इनकम टैक्स रिटर्न नंबर फॉर्म -3 वे व्यक्ति और एचयूएफ के लिए लागू होंगे, जिनका लाभ से आय होता है या व्यवसाय से लाभ होता है।
आफत संख्या फॉर्म – 4
आई वोटी-4, जिसे वैकल्पिक के रूप में भी जाना जाता है, जो व्यक्ति और एचयूएफ (हिंदू अभिभाजित परिवार) (एल्बमपी के अलावा) के लिए लागू होता है, किसी भी व्यवसाय और समुदाय से कुल आय 50 लाख रुपये तक होती है। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या उसने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी स्टॉक में निवेश किया है या या कृषि आय 5,000 रुपये से ज्यादा हो।
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