टैक्स सेविंग टिप्स: बजट 2023 के दौरान निर्मल निकायों ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए नई टैक्स व्यवस्था (नई कर व्यवस्था) के तहत 7 लाख रुपये टैक्स की सीमा दी है। हालांकि अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (पुरानी टैक्स व्यवस्था) के तहत टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपको चयन की आवश्यकता होगी। जलधारा की धारा 80सी (धारा 80सी के तहत कर बचत) के तहत 1.5 लाख रुपये तक की वर्षा छूट दी जाती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी है।
डिटेक्शन की धारा 80सी के अलावा कुछ अन्य विकल्प हैं, जिसके तहत आप लाखों रुपये के टैक्स की बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से वह पांच विकल्प हैं।
राष्ट्रीय पेंशन
एनपीएस योजना के तहत अगर आप निवेश करते हैं तो 50 हजार रुपये की टैक्स की बचत धारा 80CCD (1B) के कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ब्लूप्रिंट इनकम टैक्स में आता है और 50 हजार रुपये अधिक है तो इसके तहत आप 50 हजार रुपये की छूट ले सकते हैं।
प्रीमियम प्रीमियम
डक्ट की धारा 80डी के तहत बीमा बीमा के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स की छूट पा सकते हैं। 25 हजार से लेकर आप 1 लाख रुपये तक के टैक्स में छूट पा सकते हैं। 60 साल से कम उम्र के टैक्सपेयर 25 हजार रुपये के प्रीमियम पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके अलावा पैरेंट के नाम पर भी 25 हजार रुपये की टैक्स छूट ली जा सकती है।
होम लोन पर टैक्स छूट
अगर आपने घर खरीदा या बनवाने के लिए होम लोन लिया है तो 2 लाख रुपये के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि ये घर आपको यूज के लिए होना चाहिए।
सेविंग क्वेश्चन के वेज पर छूट
लोड की धारा 80TTA के तहत सेविंग अकाउंट में जमा करने वाले 10 हजार रुपये सालाना वेग पर टैक्स की छूट का दावा कर सकते हैं। यह सभी साइट्स के सेविंग अकाउंट के लिए उपलब्ध है। वहीं कई सेविंग अकाउंट होने पर सीनियर सिटीजन को 80TTB के तहत नॉन टैक्सएबल अमाउंट 50,000 रुपये है।
चेयर टेबल इंस्टीट्यूट को दान करने पर छूट
80CCC के तहत आप चेयर टेबल अमाउंट पर छूट का दावा कर सकते हैं। 200 रुपये से ज्यादा के अमाउंट पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
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