हैदराबाद समाचार: देश भर में आवारा कुत्तों के बच्चों और बड़ों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे ही तेलंगाना के सिकंदर में आवारा कुत्तों के झुंड ने चार साल के एक लड़के पर हमला कर दिया था. जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई है।
मुख्य न्यायाधीश भुइयां और वक्र एन तुकारामजी की बेंच ने राज्य सरकार को बच्चे के परिवार को मुआवजे के भुगतान पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। जिसे रविवार (19 फरवरी) को हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में आवारा कुत्तों के झुंड ने मार डाला था। कर्मों पर चिंताते हुए पीठ ने जानना चाहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रेटर सिकंदर नगर निगम (जीएचएमसी) क्या कदम उठा रहा है?
सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च को निर्धारित की गई है
अधिसूचना के प्रमुख से क्रेटरी, GHMC, सिकंदराबाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन चार्जेस), GHMC के डिप्टी (अंबरपेट), वेटनरी ऑफिसर और लीगल सर्विस कमीशनर में बर सेक्रेटरी को अपने काउंटर से फाइल करने के लिए नोटिस दिया। इसके साथ ही याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च निर्धारित की गई है।
मेडिकल जर्नल लैंसेट से साल 2018 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 20 हजार लोग कुत्तों के काटने से मर जाते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में 72 लाख 77 हजार 523, वर्ष 2020 में 46 लाख 33 हजार 493 जबकि 2021 में लगभग 1701133 कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हुए थे। इसके अलावा 2022 में मंत्रालय के मुताबिक 14 लाख 50 हजार 666 मामले रिपोर्ट हुए थे। जिसमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग तिकड़ी शिकार हुए थे।
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