चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट: चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की शीर्ष समिति करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 5-0 की शक्तियों से दिए गए निर्णय में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति होंगे। झारखंड के एम जोसेफ के अध्यक्ष खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है, यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इन कर्मचारियों के लिए कानून नहीं बनाती।