अग्रिम कर की समय सीमा: नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को अपना वेतन का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जमा करना है। ऐसे में अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपना अग्रिम कर भुगतान (Advance Tax Payment) करना चाहते हैं तो आज ही इस काम को सक्सेस लें। आयकर टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एडवांस टैक्स की चौथी किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 तय की गई है। बता दें कि जिन लोगों की एक वित्त वर्ष में टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है की वह एडवांस टैक्स दे सकते हैं। यह टैक्स कुल चार किश्तों में दिया जाता है, जिसकी तिथि टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तैयार की जाती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी-
अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस बारे में जानकारी शेयर करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि एडवांस टैक्स (एडवांस टैक्स पेमेंट डेडलाइन) देने वाले लोग ध्यान दें! एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त जमा करने के लिए आपके पास 15 मार्च 2023 तक का समय है। अगर आपने अभी तक इस काम को नहीं देखा है जो जल्द से जल्द देखें.
करदाता ध्यान दें!
एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त के भुगतान की आखिरी तारीख करीब आ गई है!15 मार्च, 2023 तक अग्रिम कर की अपनी चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान करना याद रखें। pic.twitter.com/nDvehTrpSV
— इनकम टैक्स इंडिया (@IncomeTaxIndia) 10 मार्च, 2023
ऑनलाइन एडवांस टैक्स का भुगतान कैसे करें-
- अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स को नहीं जमा किया है तो कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप इस काम को आसानी से स्टार्टअप कर सकते हैं।
- इसके लिए टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर दिखाएँ।
- आगे सेवाओं के सेक्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन टैक्स पर क्लिक करें।
- इसके बाद आप एडवांस टैक्स एम्प्लिकेशन के लिए आप सही नंबर चुनें।
- इसके बाद आपको वित्त वर्ष, निबंधन वर्ष, एड्रेस, मोबाइल नंबर आदि जैसी जानकारी भरनी होगी। इसमें ईमेल की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
- फिर पूरी डिटेल्स को क्रॉस चेक करें और फिर आपको नेट बैंकिंग के पेज पर भेज दिया जाएगा।
- फिर भी आप किसी भी अग्रिम को स्वीकार करते हैं वह तुरंत दे देता है। इसके बाद आपको ब्रोकर प्रमाण पत्र की रसीद मिल जाएगी।
- यह प्रमाण पत्र देगा कि आपका अग्रिम टैक्स बैंक खाते का भुगतान हो जाता है।
संबंध भी कर सकते हैं अग्रिम कर सकते हैं
अटैचमेंट है कि टैक्सपेयर्स ऑनलाइन के अलावा भी टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बैंक में जाकर एडवांस टैक्स के लिए 280 भरना होगा।
इसके बाद आपको एसेसमेंट ईयर, एड्रेस आदि जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी।
इसके बाद आप कैश या चेक जमा कर सकते हैं इसे बैंक के काउंटर में जमा करना होगा।
पैसे जमा करने के बाद आपको बैंक रसीद दी जाएगी जिससे आपका एडवांस टैक्स जमा हो जाएगा।
एडवांस टैक्स नहीं करने पर क्या होगा
अगर आपके टैक्स की हिस्सेदारी 10,000 से रुपये से अधिक है तो आपके लिए एडवांस टैक्स जमा करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने से चुकता है तो उसे पहले तीन किस्तों पर 3 सेंट और आखिरी किस्त पर 1 प्रतिशत के होश से कुल एडवांस टैक्स की राशि पर ब्याज देना होगा। यह म्यूचुअल टैक्स की धारा 23बी और 24सी के तहत लिया जाता है। वहीं अगर आपका अपना शेयरधारक से अधिक एडवांस टैक्स जमा कर दिया है तो ऐसी स्थिति में आयकर टैक्स एजेंट आपकी टैक्स राशि को वापस कर देंगे। इस रिफंड को पाने के लिए आप फॉर्म 30 भरकर जमा कर दें। आपके राशिफल में राशि वापस आ जाएगी।
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