यात्रा भत्ता छोड़ें: वित्त वर्ष 2022-23 अब जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में लोग टैक्स सेविंग का अलग-अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं। अगर आप भी टैक्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो लीव स्टोर अलाउंस (एलटीए) को क्लेम कर सकते हैं। कोरोना के मामलों में कमी के बाद लोग अब खूब धूम मचा रहे हैं। ऐसे में कंपनियां अपने कर्मचारियों को लीव स्टोर अलाउंस (लीव ट्रैवल अलाउंस) की सुविधा देती हैं। इस अलाउंस के जरिए कंपनी के कर्मचारी यात्रा के टिकट का भुगतान करते हैं। इसमें परिवार के टिकट के खर्च को भी शामिल किया जाता है। लीव स्टोर अलाउंस के जरिए देश में की गई यात्रा पर टैक्सपेयर छूट को क्लेम कर सकता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को शामिल नहीं किया जा सकता है।
एलटीए से टैक्स छूट हर साल नहीं मिलती है
लीव स्टोर अलाउंस के माध्यम से टैक्स छूट का लाभ आप हर साल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस अलाउंस पर टैक्स छूट सीमित यात्रा पर ही मिलती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एलटीए में केवल टिकट के खर्च को ही शामिल किया जाता है। इसमें ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट या फिर सड़क मार्ग के टिकट के खर्च को शामिल किया जाता है। वहीं यात्रा के दौरान एलटीए में शामिल अन्य खर्च नहीं किया जाता है।
कितना समय ले सकते हैं लीव स्टोर अलाउंस-
अटैचमेंट है कि लीव स्टोर अलाउंस का लाभ आप चार साल में केवल दो बार ही ले सकते हैं। इसमें आप यात्रा के दौरान टिकट पर किए गए शुल्क पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(5) के अधीन है। इसमें होटल और खाने पीने का खर्च शामिल नहीं है। अगर पति-पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो हर साल आप दोनों वैकल्पिक रूप से टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
परिवार के सदस्यों को लीव स्टोर अलाउंस मिलता है-
- पति, पत्नी और दो बच्चे
- माता-पति यदि वह आप पर अविचलित हैं
- बहन अगर वह आप पर रुके हुए हैं
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