पैन आधार लिंकिंग के लिए आईटी विभाग अलर्ट: 1 अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। ऐसे में नए वित्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) की शुरुआत से 31 मार्च तक ऐसे वित्तीय कार्य हैं जिन्हें पूरा करना बहुत आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है।
आयकर विभाग बार-बार करदाताओं को इन कार्यों को पूरा करने का अलर्ट जारी कर रहा है। अगर आपने पैनिंग और आधार को लिंक नहीं किया है तो अभी इस काम को आज ही पूरा कर लें। ऐसा न करने पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दी जानकारी
अगर आप पैन और आधार को 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करने में सहयोगी रहते हैं तो पैन को 1 अप्रैल से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप कई पैन के बेनिफिट्स उठाने से विनीत हो जाएंगे। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले पर ट्वीट कर सूचना दें आयकर टेक्स डिपार्टमेंट ने बताया। ‘आपके पैनिंग और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख करीब है! आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पेन होल्डर के लिए पैन और आधार को 31.03.2023 तक लिंक करना आवश्यक है। ऐसे न करने की स्थिति में 1.04.2023 में आपका पैनिंग निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आज ही इसे लिंक करें!’
पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख जल्द ही आ रही है!
आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.23 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। 1.4.23 से, अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
कृपया आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/aB1W4nA7G9
— इनकम टैक्स इंडिया (@IncomeTaxIndia) 18 मार्च, 2023
पैन निष्क्रिय होने पर यह भारी वित्तीय क्षति होगी
इसके साथ ही आयकर विभाग (आयकर विभाग) ने यह भी जानकारी दी है कि 31 मार्च तक दोनों दस्तावेजों को लिंक करने पर आपको केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं 1 अप्रैल से पैन को फिर से सक्रिय करने के लिए आपको 10,000 रुपये जुर्माना देना मिलेगा। इसके बाद ही आपके पैन को पुनः सक्रिय किया जाएगा। पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में करदाता अपना टैक्स रिटर्न की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड आदि जैसी कई जगहों पर भी आप निवेश नहीं करेंगे। अटैचमेंट है कि आधार और पैन को लिंक करने पर किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जा सकता है। इससे फ्रॉड की समस्या और टैक्स चोरी होने की समस्या होने पर मदद मिलती है।
पैन आधार को कैसे करें लिंक-
- इस काम के लिए पैन कार्डधारक इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- अगर यहां रजिस्टर नहीं किया है तो फटाफट इस काम को करें।
- मेरी आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथियां इन करें
- फिर आपके सामने एक पॉप अप विंडो खुलेगी, जिसमें पैनिंग आधार को लिंक करने का विकल्प दिखाई देगा।
- इस पोजीशन में आपके पैन के अनुसार नाम, जन्मतिथि और जेंडर जैसे विवरण पहले से ही अधिकार क्षेत्र में मिलेंगे।
- इसके बाद आपके आधार और पैन की जानकारी को वेरीफाई कर लें।
- आगे लिंक नाउ के चयन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको संदेश दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपका पैन और उससे जुड़ी लिंक लिंक कर दी गई है।
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