प्रतिभूति लेनदेन कर: शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने पर अब आपको ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मल सिताररामन ने शेक के शेक पर सशर्त ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ाने की घोषणा की है। एक करोड़ रुपये बेचने पर पहले जहां 1700 रुपये ट्रांजैक्शन टैक्स (सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स) लगता था लेकिन अब 2100 रुपये होगा। नया नियम वित्त वर्ष 2023-24 में एक अप्रैल से लागू हो जाएगा।
आज (लोकसभा) में वित्त (वित्त विधेयक) के पास जाने के दौरान निर्मलराम सितारन (निर्मला सीतारमण) भविष्य के अनुबंध को बिक्री पर स्थिति विभिन्नैक्शन टैक्स (STT) में 25 प्रतिशत के रूप में रखा गया है। भविष्य में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को एक करोड़ रुपये के टर्नओवर पर 1,250 रुपये का एसटीटी देना होगा जो पहले 1,000 रुपये देना होगा। वित्त में संशोधन के माध्यम से एकसमान रूप से ट्रांजेक्शन टैक्स में ये बदलाव किया गया है।
नियत निर्णय निर्णय बढ़ाये जाने पर जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामथ ने इंट्राडे में निश्चित निश्चय को वितरित या खरीद लिया है तो उसे हर अधिकार लॉट के लिए 855 रुपये या 1.7 प्वाइंट एसटीटी देना होगा। और अगर वो 10 बार झुका हुआ लॉट में ट्रेड करता है तो 17 प्वाइंट ज्यादा एसटीटी होगा। ये परिवर्तन चार्ज, स्टाम्प शुल्क, वरीयताएँ, वरीयता और सेबी द्वारा जाने वाले चार्ज से अलग है।
एसटीटी में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यदि एक इंट्राडे खुदरा व्यापारी निफ्टी फ्यूचर्स के 10 लॉट खरीदता और बेचता है, तो उसे एसटीटी में 855 रुपये या प्रत्येक निफ्टी लॉट पर 1.7 अंक का भुगतान करना होगा; यदि वह दिन में 10 बार ट्रेड करता है, तो उसे हर दिन अकेले Stt पर निफ्टी की चाल के 17 अंक हासिल करने होंगे। pic.twitter.com/Pm8Ru601MS
– निखिल कामथ (@nikhilkamathcio) 24 मार्च, 2023
सिक्योरिटिज ट्रांजेक्शन स्टॉक स्टॉक, भविष्य-ऑप्शन के लिए विक्रेता विक्रेता लगाया जाता है जो 2004 में टैक्स फिक्सिंग की शुरुआत की गई थी। हालांकि एकसमान निर्णय टैक्सैक्शन में एक का निर्णय केवल डेरिवेटिव भिन्नता में ट्रेडिंग पर लिया जाता है।
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