आयकर नियम परिवर्तन: नए वित्त वर्ष 2023-24 से जुड़ी कई आशंकाओं में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए डेटा अनुबंध से शेयर सीमा बढ़ रही है और डेट म्युचुअल फंड पर कोई एलटीसीजी टैक्स लाभ जैसे कई प्रमुख बदलाव 1 अप्रैल से हो रहे हैं।
नई टैक्स व्यवस्था डिफाल्ट व्यवस्था होगी
एक अप्रैल से नई टैक्स व्यवस्था डिफाल्ट टैक्स रिजीम की तरह काम करेगी। हालांकि टैक्सपेयर टैक्स भरने के लिए पुरानी व्यवस्था का चयन कर सकते हैं।
7 लाख का टैक्स लिमिट
नई कर व्यवस्था के तहत सरकार बजट 2023 में 7 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट पा सकती है। अगर पुरानी व्यवस्था से टैक्स भरने का विकल्प है तो ये छूट नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन
मानक कट में कोई बदलाव नहीं है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड शॉट लगाया गया है। हालांकि पेंशनरों के लिए 15.5 लाख की आमदनी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 रुपये होगा।
इनकम टैक्स में बदलाव
नई टैक्स व्यवस्था के टैक्स अधिकार 0 से 3 लाख पर शून्य, तीन से 6 लाख पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत है।
एलटीए की सीमा भी बढ़ रही है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकम 2002 से 3 लाख रुपये था, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है।
डेट म्युचुअल फंड पर टैक्स
एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी टैक्स का लाभ नहीं दिया जाएगा. यानि कि 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड में निवेश पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत आया.
मार्केट लिंक्ड डिबेंचर
एक अरपेल से मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में निवेश शार्ट टर्म कैपिटल संपत्ति होगी। इससे पहले निवेश की ग्रैंडफादरिंग खत्म हो जाएगी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर निगेटिव असर पड़ेगा।
लाइफ इंश्योरेंस पाॅलिसी
5 लाख रुपये के विज्ञापन से अधिक जीवनी बीमा प्रीमियम से आय नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से टैक्स के तहत आया।
वरिष्ठ नागरिकों का लाभ
सीनियर सिटीजन सेविंग समझौता के तहत निवेश की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जा रहा है, जो एक अप्रैल से लागू होगा।
ई-गोल्ड टैक्स नहीं?
अगर भौतिक सोने को ई-गोल्ड रसीद में देय हैं तो पूंजी लाभ पर टैक्स नहीं लगेगा। ये भी नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे।
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