सरकारी आवास योजना: केंद्र सरकार की ओर से गरीब की सहायता के लिए कई योजनाएँ जारी की गई हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार (State government Scheme) भी ऐसी कई योजनाएँ चलायी है जिससे गरीबों की आर्थिक मदद की जा सके। लोगों को घर देखने के लिए सरकार केंद्र प्रधान आवास योजना (पीएम आवास योजना) संचालित करती है। वहीं कुछ राज्यों को आवास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
हरियाणा सरकार (हरियाणा सरकार योजना) की ओर से अंबेडकर नवीनीकरण योजना (अंबेडकर आवास नवनिर्माण योजना) को बताया जाता है, जिसके तहत मकानों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ शिकायतों को भी पूरा करना होगा।
किस योजना का लाभ मिलेगा और क्या होगा शर्त
- इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसी व्यक्ति को हरियाणा के निवासी होने चाहिए।
- सिकुड़न का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए।
- घर का क्लेम के नाम पर होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना और अक्षम होना चाहिए।
- अगर पहले ही घर की सुविधा के लिए अनुदान दिया गया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जाति जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल सूची में शामिल नामांकन इसका लाभ उठा सकते हैं।
क्या-क्या लाभ मिलता है
डॉक्टर बीआर अंबेडकर योजना के तहत अगर कोई योजना के सभी पैकेज पूरे करता है तो उसे 80 हजार रुपये की रकम दी जाएगी। इस योजना को अनुरक्षित किया गया है और इसमें बदलाव करके बीपीएल सूची में आने वाले लोगों को भी शामिल किया गया है।
किन दस्तावेजों की आवश्यकता है
क्लेम के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर जमीन, मकान के दस्तावेज, बैंक विवरण डाक्यूमेंट, राशन कार्ड, मकान के साथ एक फोटो और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
कैसे करें आवेदन
- सबसे पहले saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद आपको शुरुआत करनी होगी। यदि आप पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो आप नए उपयोगकर्ता हैं?यहां पंजीकरण करें के लिंक पर क्लिक करके स्वयं को पंजीकृत करें।
- फिर इनके लिए आवेदन वाले लिंक पर क्लिक करें।
- अब आवेदन फॉर्म खुलेंगे, जिसमें पूरी जानकारी भरें और दस्तावेजों को अपलोड करें।
- इसके बाद आप 30 रुपये का अनाउंसमेंट करें।
- अब आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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