नागौर। केस ऑफिसर दोष के तहत चुने गए नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में पॉक्सो एक्स के विशिष्ट न्यायाधीश मेड़ता द्वारा दो मुहरों को 20-20 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई गई है, प्रत्येक पर 50000 का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।
एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि 25 जनवरी 2018 को 12वीं क्लास के होस्ट के पिता ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि पंच प्रकाश विश्राम बाकीनोई निवासी खारिया कुर्द (21) और विशाल अउ रामेश्वर लाल विश्राम (22) निवासी बिचपडी तहसील डेगाना बाइक पर आए और वह बेटी को बहला कर ले गए। शारीरिक संबंध बनाने का अश्लील वीडियो बनाकर किसी को जान से मारने की धमकी भी दी गई।
इस मामले को अधिकारी लेखापरीक्षा के तहत नियुक्त किया गया। एएसपी राजेश मीणा व ताराचंद, सीओ नरेंद्र सिंह मीणा और एस एस राजपाल सिंह की टीम कार्यरत केस ऑफिसर हेड कॉन्स्टेबल रामनिवास को नियुक्त किया गया। अभियोजन अधिकारी नेमाराम ग्रेटर के सहयोग से प्रभावी कार्रवाई की गई। जिसमें इन दोनों को सजा सुनाई गई है।
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