ख़ासख़बर.कॉम: गुरुवार, 29 जून 2023 11:35 पूर्वाह्न

(यूपी).मथुरा की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नवंबर 2019 में 12 साल की लड़की से बलात्कार के लिए 32 साल की एक लड़की को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोप लगाया कि आरोप पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका आधा हिस्सा दिया जाएगा।
बलात्कार के दादा की याचिका के आधार पर रिफाइनरी पुलिस स्टेशन में 19 नवंबर, 2019 को बलात्कार की धारा 376 (बालाकार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत बलात्कार दर्ज किया गया था।
दो नाबालिग बच्चों के पिता उस्मान को नामांकन के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
कोल्ड के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को उनके घर के पास एक नल से पीने का पानी मिला था। उसी वक्त उस्मान लड़की को जबरदस्ती जंगल में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
लड़की के पिता ने कहा, “दो स्थानीय लोग, जो वहां से गुजर रहे थे।” उन्होंने उसकी चीख-पुकार, भाग-पुकार, और उस्मान को देखा। हम अमेरिका में और लड़की को अस्पताल ले गए।”
सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने कहा, “पुलिस ने 15 दिनों के अंदर एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और दस्तावेज दर्ज कर लिया। “नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट में नवजात को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका” बताई गई है।
नाबालिग हैं और उनके दो नाबालिग बच्चे हैं।(आईएएनएस)
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