संदीप सिंह समाचार: हरियाणा सरकार में मंत्री संदीप सिंह यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रहे हैं। संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में 354ए (यौन स्ट्रेच) का मामला दर्ज है। इस मामले में अब एसआईटी (एसआईटी) पीड़िता के कारोबार में कारोबार करने के लिए ले जा रही है। ये वही कपड़े हैं जो घटना के समय पहने हुए थे।
इस मामले में पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल का कहना है कि पुलिस ने पीड़िता के कपड़े (कब्जे में) लिए हैं, जो उसने घटना के दिन पहने हुए थे और स्थिति में धारा 509 को भी जोड़ा है।
वकील ने आगे कहा, “हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यह केवल छेड़खानी का मामला नहीं है। जूनियर कोच के बयान के मुताबिक, पुलिस को मंत्री के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला दर्ज करना चाहिए था, जो देर से सबेरे से जुड़ता ही है।” मामला दर्ज होने के करीब एक हफ्ते बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 को जोड़ा है जो हमें न्याय की उम्मीद देता है।
फोन की होगी फॉरेंसिक जांच
एसआईटी ने महिला कोच के फोन को भी फोरेंसिंग जांच के लिए भेजा है। इसी के साथ पुलिस फुटेज की भी जांच कर रही है। बता दें कि मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354A (यौन उत्तेजना), 354B (उच्छेदन करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 342 (गलत कारावास) ) और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
सीएम खट्टर के पास खेल विभाग रहेगा
संलग्न है कि संदीप सिंह के खेल विभाग को आकर्षक लाल खट्टर अब स्वयं देखें। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार (7 जनवरी) को खेल और युवा कार्य का अन्वेषण खट्टर को उजागर किया। आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गई।
संदीप सिंह ने खेल मंत्रालय छोड़ दिया
इसमें कहा गया है, “हरियाणा के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर खेल और युवा कार्य विभाग आकर्षक लाल खट्टर को उनके मौजूदा कब्जे के साथ सौंप दिया है जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा।” संदीप सिंह ने नैतिक का हवाला देकर खेल मंत्रालय छोड़ दिया था। हालांकि, उन्होंने सरकार के मंत्री के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है।