डाकघर लघु बचत योजना: डाक विभाग ने छोटी बचत योजना के तहत लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना), एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग योजना (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना) और अन्य छोटी बचत योजनाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जीमेल ने इस गाइडलाइन के तहत ग्राहकों के फायदे की बात कही है।
डाक विभाग की ओर से कहा गया है कि कई पोस्ट ऑफिस डेथ क्लेम का अटैचमेंट टाइम से नहीं कर रहे हैं। साथ ही डेथ क्लेम के लिए जरूरी आशंका का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में डाक विभाग ने डेथ क्लेम को तुरंत सेटलमेंट का निर्देश दिया है और कहा है कि इस तरह के किसी भी मामले का सेटलमेंट समय सीमा में होना चाहिए।
डेथ क्लेम के लिए दत्तक होंगे ये निर्देश
विभाग ने कहा कि पोस्ट ऑफिस को एक निश्चित समय सीमा के भीतर दायरों के दावों के मामलों का सेटलमेंट सुनिश्चित करना होगा। डाक विभाग की ओर से 9 जनवरी 2023 को जारी सूचना में कहा गया है कि डेथ क्लेम के मामलों का समय पर सेटलमेंट करने के लिए कुछ सूचनाओं का पालन करना जरूरी है।
- डेथ क्लेम के दौरान केवाईसी दस्तावेज़ होना चाहिए और इसे पोस्ट ऑफिस में वेरिफाई करना अनिवार्य है।
- केवाईसी दस्तावेज़ों की प्रतियों पर गवाहों के हस्ताक्षर भी आवश्यक हैं। अगर हस्ताक्षर नहीं होता है तो गवाहों के साथ पोस्ट ऑफिस जाना होगा।
- दावाकर्ता के हस्ताक्षर, बैंक खाता और अन्य दस्तावेज भी देना जरूरी है।
- डेथ क्लेम का सेटलमेंट करने के लिए मांगे गए सभी दस्तावेज देना अनिवार्य है, अन्यथा पैसा रुक सकता है।
- नॉमिनी होने की स्थिति में सिर्फ एक दिन में और अन्य मामले में सात दिन में डेथ क्लेम किया जा सकता है।
देने होंगे कानूनी दस्तावेज
अगर किसी भी योजना के तहत जारी की गई राशि पांच लाख रुपये से ज्यादा है और उस अकाउंट में नामांकन या नामांकन नहीं हुआ है तो कोर्ट की ओर से जारी कानूनी दस्तावेज देना जरूरी है। हालांकि अगर राशि पांच लाख रुपये है तो डेथ क्लेम के लिए कोई कानूनी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
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