केंद्रीय बजट 2023: केंद्रीय बजट 2023 ऐसे समय पर आ रहा है, जब दुनिया में मंदी की आशंका और आशंकाएं व्याप्त हो गई हैं। ऐसे में आम नागरिकों से लेकर उद्योग को इस बजट से खास उम्मीदें हैं। सबसे बड़ा उम्मीद टेक्सटाइल ब्रोकर की तरफ जा रहा है। जानकारों का मानना है कि बजट में छह मुख्य टैक्स टैक्स को लेकर हो सकते हैं।
टैक्सपेयर्स सरकार से केंद्रीय बजट 2023-24 में टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। लाइव मिंट से बातचीत में टैक्स2विन के सह-संस्थापक सीए अभिषेक सोनी ने टैक्स लेकर छह असमी की उम्मीद है। आइए जानते हैं ये कौन-कौन से बदलाव हैं, जिने लेकर सरकार विचार कर सकती है।
टैक्स छूट की सीमा में दरार की उम्मीद
टैक्स छूट की सीमा नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब यह है कि 2.5 लाख रुपये ब्लूप्रिंट की कमाई करने वाले कोई टैक्स नहीं भरेंगे। वहीं 5 लाख रुपये सालाना कमाई करने वाले व्यक्ति 5 प्रतिशत अनुमान देते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में इस बार यह लिमिट 5 लाख रुपये तक बढ़ सकता है।
होम लोन शॉट लिमिट में यह
खुद की संपत्ति के लिए गए होम लोन के लिए आप 2 लाख रुपये की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। आने वाले बजट में सेक्शन 24(b) के तहत इसे 3 लाख रुपये तक बढ़ाने की उम्मीद बन रही है। हालांकि अभी भी संपत्ति की कीमत पिछले पांच साल में काफी बढ़ गई है और देश में पहले वर्ष में 6 से 7 साल तक घाटा पड़ा है तो लंबे समय से इस मद में राहत बढ़ाने की मांग हो रही है जिसका बजट में पूरा होने की आशा है .
स्टैंडर्स डिडक्शन लिमिट
वर्तमान टैक्सेशन सिस्टम के तहत सैलरीड व्यक्ति 50 हजार रुपये तक के मानक डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। यह कट का दावा बिना किसी दावे और सबूत के बिना सिर्फ वेतन से हुई कमाई पर जा सकता है। सैलरीड क्लासपर्स अब इस क्लेम को 1 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद कर रहे हैं।
धारा 80C की छूट की सीमा
सेक्शन सेक्शन 80सी के तहत ज्यादातर लोग टैक्स सेविंग के फायदे हैं। पीपीएफ या ईपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी, एनपीएस, एसएसवाई और अन्य योजनाओं के तहत लोग सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की टैक्स सेविंग कर रहे हैं, लेकिन आय बढ़ने से यह कुल टैक्स छूट की सीमा थोड़ी कम लग रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। वित्त मंत्री ऐसा कर देंगे तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की जनता को सबसे ज्यादा राहत मिल सकती है।
सेक्शन 80TTA के तहत कट की सीमा में बना हुआ है
डक्ट की धारा 80TTA के तहत 10,000 रुपये की टैक्स छूट सेविंग अकाउंट के लिए व्याज पर दिया जाता है। हालांकि आज के समय में बैंक में पैसा जमा करने और निवेश करने वालों की संख्या मिलती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस धारा के टैक्स नियमों में वृद्धि 20,000 रुपये तक की जा सकती है।
पेशेवरों के लिए टैक्स विनिर्देशों में बदलाव
धारा 44ADA के तहत टैक्सेशन निर्धारण के व्यवसायिक सलाहकार, जानकार जैसे पेशेवरों को इस बजट में छूट मिल सकती है। अभी ये 50 फीसदी टैक्स टैक्स होता है। अगर उनका आउटलुक 50 मिलियन रुपये है तो कुल लाभ या वास्तविक लाभ जो भी अधिक हो, उसका 50 प्रतिशत शॉट होता है। अब इस मांग स्टॉक को कम करके 35-40 प्रतिशत कर रहे हैं।
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