गणतंत्र दिवस 2023 : गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर जैसे हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 18 जनवरी से 15 फरवरी तक लागू रहेगा। इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि छवि मंसूबों को नाकाम करने के लिए पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, अपने से संचालित विमान, हॉट हवा के चक्कर, छोटे आकार के आकार के प्रचालन विमान और विमान से परिगलन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस ऑर्डर की सभी सूचनाओं की डीसीपी, विभिन्न डीसीपी, एसीपी, तहसील, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली कैंट बोर्ड को भी अलर्ट किया गया है।
चेतावनी का उल्लंघन करने वाले को जुर्माना लगेगा
ये आदेश 18 जनवरी से प्रभावी रहेगा और 29 दिनों की अवधि के लिए लागू रहेगा। 15 फरवरी तक (दोनों दिन शामिल) जब तक ये पाबंदी लागू रहेगी।
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने आगे कहा, “यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के विध्वंसक पैरा-ग्लाइडर, पैरा-ग्लाइडर जैसे उप-पारंपरिक हवाई के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्ति और महत्वपूर्ण अधिकारों की सुरक्षा के खतरा पैदा कर सकते हैं।”
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया और चेतावनी दी कि इसका उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
26 जनवरी को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग भी शुरू
यह प्रतिबंध 18 जनवरी से प्रभावी होगा और 29 दिनों की अवधि के लिए यानी 15 फरवरी (दोनों दिन) तक लागू होगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता। इस बीच उत्तरी दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बताया कि 26 जनवरी को लेकर चेकिंग और पेट्रोलिंग शुरू कर दी है।
सोमवार को दिल्ली पुलिस ने होटल, गेस्ट हाउस और सिनेमा हॉल में जांच पड़ताल की। लोगों से पूछताछ और बाजों में भी सुरक्षा मजबूत कर दी गई है।
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