कैफे कॉफी डे: कैफे कॉफी डे के नाम से कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे इंटरप्राइजेज पर सेबी ने 26 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। साथ ही 3,400 करोड़ रुपए की उगाही करने के भी निर्देश दिए हैं। ग्लोबल एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 24 जनवरी को ये आदेश जारी किया था। कॉफी डे का आरोप है कि कंपनी ने अपने सहायक प्राधिकरण के पैसे का इस्तेमाल प्रमोटर्स से जुड़ी एक कंपनी में किया है।
सेबी ने कंपनी को ये भी आदेश दिया है कि 45 दिनों के अंदर जुर्माने की सागर राशि कर लेगी। उसी के साथ 60 दिनों के अंदर छटपटाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। सेबी ने जांच के बाद ये निर्देश दिए हैं और अपने आदेश में कहा है कि कंपनी ने अपनी 7 सबसिडी प्राधिकरण से 3,535 करोड़ रुपये मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेटस लिमिटेड (MACEL) को लोकेशन दिया है, ये कंपनी CDEL से कनेक्टेड है।
किन सात प्राधिकरण के खाते में गए
कॉफी डे एंटरप्राइजेज की सात सहायक कंपनियां कॉफी डे ग्लोबल, टेंग्लिग रियल्टी रिएलिटी प्रस्तुति, टेग्लिंग अभ्यावेदन, ग्राहिइलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड, कॉफी डे होल्डर्स एंड रिजर्ट, कॉफी डे ट्रेडिंग और कॉफी डे एकॉन शामिल हैं। सेबी ने कहा है कि इन सात प्राधिकरण से लिए गए शेयरों को कॉफी डे इंटरप्राइज मैसूर अंजुगमेटेड कॉफी स्टेट्स लिमिटेड से बढ़े हुए व्याज के साथ पैसे वसूल करें। उसी कंपनी से ठेका लेने के लिए इन्हीं से परामर्श लेकर एक इंडिपेंडेंड लॉ फर्मों को नियुक्त करने का कहा जाता है।
निजी खाते में गए पैसे
सेबी ने अपनी 43 विच की रिपोर्ट में कहा है कि सात प्राधिकरण की ओर से MACEL को मनी वीजी सिद्धार्थ और उनके परिवार के निजी खाते में भेजा गया है। बता दें कि वीजी सिद्धार्थ कॉफी डे इंटरप्राइजेज के विकलांग चेमैन हैं, जिन्होंने जुलाई 2019 में सुसाइड कर ली थी। सुसाइड से पहले उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि उन पर भारी कर्ज है।
यह भी पढ़ें