आरबीआई ने अमेज़न पर जुर्माना लगाया: बैंकिंग सेक्टर (बैंकिंग सेक्टर) के रेगुलेटर (रेगुलेटर) भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन पे (इंडिया) लिमिटेड (अमेज़न पे इंडिया लिमिटेड) पर 3 करोड़ से ज्यादा का जुर्माने ठोंका है। दस्तावेजों ने जुर्माना (जुर्माना) का दावा किया है कि कंपनी केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के बारे में जानकारी का पालन नहीं कर रही है। अमेज़ॅन पर आरोप है कि वो किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) के बारे में चेतावनी का पालन नहीं कर रहा है।
आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अमेजिन पे इंडिया पर 3.06 करोड़ रुपये पेनल्टी लगाये जाने की जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी की खबर का पालन नहीं कर रही है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि 27 अगस्त 2021 को पी-विनिर्देश को लेकर जारी किए गए मास्टर डायरेक्शन और 25 फरवरी 2016 को केवाईसी को लेकर किए गए जारी किए गए मास्टर डायरेक्शन (मास्टर डायरेक्शन) का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण 3,06,66,000, रुपये हैं। का मॉनिटरी पेनल्टी (मौद्रिक दंड) लगाया जाता है। आरबीआई ने कंपनी को नोटिस जारी कर पूछा था कि उस पर पेनल्टी क्यों नहीं लगेगी।
शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि अमेजन पे इंडिया के जवाबों के बाद कंपनी की गैर-शिकायत की अस्पष्टता सही पाई गई है जिसके बाद उस पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया है। अमेज़न पर पेनल्टी ने अधिकृतता और निपटान अधिनियम 2007 (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007) के सेक्शन 30 के तहत उसे पूर्ण अधिकारों के आधार पर लागू किया है। निर्धारक ने कहा है कि ये कार्रवाई नियामक कम्प्लायंस यानी अनुपालन (विनियामक अनुपालन) में कमी मिलने के बाद दी जाती है और एग्रीमेंट पे इंडिया के अपने ग्राहकों के साथ किए गए एग्रीमेंट या ट्रांजेक्शन की वैधता के साथ इस आदेश का कुछ लेना-देना नहीं है .