यूएई वीज़ा नियम: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने यहां अपनी वीजा की सूचनाओं में बदलाव किया है। इस नियम के लागू होने के बाद अगर आपका नाम वीजा पर नई चेतावनी के होश से नहीं लिखा जाएगा तो आप देश में आने से रोक भी सकते हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार एक यात्री को यह सुनिश्चित करना होगा कि पासपोर्ट में उसका पहला नाम और उपनाम दोनों का उल्लेख हो।
जिन यात्रियों के पासपोर्ट में पहले नाम और उपनाम दोनों नहीं हैं, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम केवल टूरिस्ट और ऑन-अराइवल वीजा पर आने वालों पर लागू होता है।
क्या हुआ बदलाव
पासपोर्ट के नए वीजा नियमों के अनुसार पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्रियों को वीजा जारी नहीं किया जाएगा और उन्हें देश से आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि वीजा पहले ही जारी किया गया है, तो पासपोर्ट पर एक ही नाम वाले यात्री को आप्रवासन कार्यालय द्वारा संपर्क करने वाले यात्री की घोषणा की जाएगी। हालांकि कामकाजी वीजा रखने वाले लोगों पर यह नियम लागू नहीं होता है।
कैसे बनेंगे वीजा
उदाहरण के तौर पर यदि किसी यात्री का पहला नाम अनुपम है और उसने पहले नाम वाले सेक्शन में यह नाम लिखा है। हालांकि उसने एलेक्सी सेक्शन को खाली छोड़ दिया है। तब उसका वीजा मान्य नहीं होगा। या फिर उन्होंने उपनाम वाले सेक्शन को भर दिया और नाम वाले सेक्शन को खाली छोड़ दिया। उस मामले में भी उनकी वीजा को मान्यता नहीं दी जाएगी। अधिकृत नए वीजा नियम भी लागू किए गए हैं, जो गोल्डन वीजाधारक लोगों का विस्तार करते हैं। इसके अलावा नए प्रकार के प्रवेश वीजा और निवास परमिट पेश करते हैं।
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क्या होता है गोल्डन वीजा
गोल्डन वीजा होल्डर्स को 10 साल तक के लिए मौजूदा टर्म रिन्यूएबल रेजिडेंट है। गोल्डन वीजा के लिए निवेशक, इंटरप्रेन्योर या डॉक्टर, साइंटिस्ट क्षेत्र के लोग और उत्कृष्ट छात्र शामिल हैं। देश में प्रतिवाद को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए इसे पेश किया गया है। गोल्डन वीजा 2020 के लिए विशेष रूप से अप्रूव किया जाना शुरू हो गया है। गोल्डन वीज़ा अब लीगल बने रहेंगे लोगों की मौत के बारे में कितने समय तक गलतियां होंगी।
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