पाकिस्तान तोशखाना मामला: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में महानगर हाई कोर्ट से मंगलवार (7 मार्च) को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की शुरुआत 13 मार्च तक कर दी है। अदालत ने 13 मार्च से पहले अदालत में याचिका दायर करने का आदेश दिया है।
इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने जम कर जज और कोर्ट केस में पेश नहीं होने के मामले में खान के खिलाफ आरोपपत्र को रेसिंग हाई कोर्ट में सोमवार (6 मार्च) को चुनौती दी थी। इसी मामले में उच्च न्यायालय ने खान को राहत दी है।
इमरान खान के वकील ने क्या कहा था?
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के वकील शेर अफजल मारवात ने अदालत में पेश किया और कहा कि 70 वर्षीय खान वजीराबाद हमले के बाद अस्वास्थ्यकर हैं और आने में अक्षम हैं। उन्होंने अगले हफ्ते कोई तारीख देने का अनुरोध किया था और कहा था कि खान एक दो दिन में ‘पॉवर ऑफ अटॉर्नी’ देंगे।
चुनाव आयोग ने क्या कहा?
पाकिस्तान के चुनाव आयोग के वकील ने अनुरोध किया था कि सुनवाई नौ मार्च तक रद्द की जाए जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेता मोहसिन शाहनवाज रांझा ने समर्थन किया और कहा कि खान को उस तारीख को बोल्ड उच्च न्यायालय में पेश करना होगा।
रांझा ने कहा, ”इमरान खान नौ मार्च को जमा हाई कोर्ट में जरूर पेश होंगे। रांझा ने अदालत से अनुरोध किया कि खान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूछा कि क्या किसी नागरिक को अदालत में पेश होने से इस तरह की राहत दी जाती है।
मामला क्या है?
खान (70) पर प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले उपहारों को तो शाखाना से कम दाम पर खरीदना और घूमने के लिए बेचने के आरोप हैं। उच्चतम न्यायालय के न्याय ने 28 फरवरी को खान के खिलाफ आरोप अभियोग दर्ज किया था और सुनवाई सात मार्च तक स्थगित कर दी थी। करोड़ा पुलिस का एक दल पांच मार्च को कोर्ट का समन लाहौर लेकर स्थित खान के आवास में पहुंचा हालांकि पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा।






















