इमरान खान गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट: बलूचिस्तान हाई कोर्ट (बीएचसी) ने शुक्रवार (10 मार्च) को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान (इमरान खान) के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। उन पर राज्य की विवरणियों के खिलाफ गलत भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था।
बलूचिस्तान (बलूचिस्तान) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जहीरुद्दीन कक्कड़ ने पूर्व प्रधान की ओर से याचिका दायर की। इससे संबंधित हर तरफ नोटिस जारी किया गया है। वहीं उन्होंने दूसरी सुनवाई में हलफनामा पेश करने का आदेश दिया।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इमरान खान ने क्वेटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के दरवाजे पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ अवैध रूप से मामला दर्ज किया गया है। अदालत से अनुरोध करते हुए कहा कि प्रांतीय राजधानी के बिजली रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले को खारिज कर दें।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ मामले को खारिज करने के अनुरोध को दाखिल करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रांतीय अध्यक्ष कासिम खान सूरी की कानूनी टीम भी मौजूद थी। इस हफ्ते की शुरुआत में इमरान के खिलाफ एक नागरिक की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उस राज्य की विवरणी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था।
अनुरोध को खारिज कर दिया था
नवा किल्ली के रहने वाले खलील काकर ने इमरान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और यह भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए बलूचिस्तान पुलिस लाहौर रवाना हो गई है। राज्य की करोड़ों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पीटीआई सदस्य आजम स्वाति और शाहबाज गिल के खिलाफ इसी तरह की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हालांकि, बाद में इन मामलों को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। करोड़ा पुलिस की एक टीम 5 मार्च को कोर्ट के आदेश पर इमरान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर भी गई थी, लेकिन पीटीआई प्रमुख गिरफ्तारी से बच गए थे। इसके बाद गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने के लिए इमरान ने जिला एवं सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, सेशन कोर्ट के जज ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था और वारंटी बरकरार रखी थी।
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